Delhi NCR Old Vehicle Ban पर Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: BS-IV से नीचे वाहनों पर सख्त कार्रवाई को मंजूरी -2025

Devendra Kumar
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Delhi NCR Old Vehicle Ban

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच Delhi NCR Old Vehicle Ban को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि BS-IV से नीचे के पुराने वाहनों पर Old Vehicle Ban के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय राजधानी की बिगड़ती हवा को सुधारने की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

Delhi NCR Old Vehicle Ban

Delhi NCR Old Vehicle Ban से जुड़ा यह आदेश 17 दिसंबर 2025 को पारित किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 अगस्त 2025 के पुराने आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्र के आधार पर राहत सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो BS-IV या उससे नए हैं।

इस मामले की सुनवाई Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice Vipul Pancholi की पीठ ने की। बेंच ने कहा कि Delhi NCR Old Vehicle Ban का उद्देश्य केवल वाहन की उम्र देखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों से हटें।

Delhi NCR Old Vehicle Ban पर दिल्ली सरकार की दलील

दिल्ली सरकार ने Delhi NCR में Old Vehicle Ban को प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश में बदलाव की मांग की थी। सरकार की ओर से पेश हुईं Additional Solicitor General ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि पुराने वाहनों के emission standards बेहद खराब हैं और वे सीधे तौर पर दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि Old Vehicle Ban के तहत BS-III और उससे नीचे के वाहनों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदूषण नियंत्रण के सभी प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे।

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Amicus Curiae का समर्थन

Old Vehicle Ban के मुद्दे पर Senior Advocate Aparajita Singh, जो MC Mehta वायु प्रदूषण मामले में amicus curiae हैं, ने भी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने अदालत को बताया कि BS-IV मानक 2010 में लागू हुआ था, जबकि BS-III वाहन उससे पहले के हैं और आज के पर्यावरण मानकों पर खरे नहीं उतरते।

उनका कहना था कि Delhi NCR Old Vehicle Ban को प्रभावी बनाने के लिए इन पुराने वाहनों पर सख्ती बेहद जरूरी है।

Supreme Court ने क्या स्पष्ट किया?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि Delhi NCR में Old Vehicle Ban के तहत:

  • BS-IV और उससे नए वाहनों पर केवल उम्र के आधार पर कोई coercive action नहीं होगा
  • लेकिन BS-IV से नीचे के पुराने वाहनों पर कार्रवाई पूरी तरह वैध है

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि Old Vehicle Ban का मतलब आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नियंत्रित करना है।

Delhi NCR में Old Vehicle Ban का कानूनी इतिहास

Delhi NCR में Old Vehicle Ban की शुरुआत कोई नई बात नहीं है।

  • 2015 में NGT ने 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई
  • 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा
  • 2024 में दिल्ली सरकार ने End-of-Life Vehicles को लेकर गाइडलाइंस जारी कीं

इन सभी कदमों का मकसद Delhi में Vehicle Ban को ज़मीनी स्तर पर लागू करना रहा है।

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आम वाहन मालिकों पर असर

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद Delhi NCR में Old Vehicle Ban को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जिन लोगों के पास BS-IV या उससे नए वाहन हैं, उन्हें केवल उम्र के कारण चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जिन वाहनों का emission standard BS-III या उससे नीचे है, उनके खिलाफ Old Vehicle Ban के तहत कार्रवाई हो सकती है।

कुल मिलाकर, Delhi NCR Old Vehicle Ban पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह साफ संकेत देता है कि भविष्य में emission standard सबसे बड़ा मापदंड होगा। यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से मजबूत है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ हवा की दिशा में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम भी है।

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