PAN-Aadhaar Linking Deadline Nears: 31 दिसंबर से पहले लिंक करें, वरना 2026 से PAN हो जाएगा Inoperative

Devendra Kumar
5 Min Read
Pan-Adhaar link deadline 31 Dec-2025

31 दिसंबर 2025 कोई सामान्य तारीख नहीं है। यह आख़िरी मौका है जब आप अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर तय समय तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN Inoperative घोषित कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक जाएगा और कई ज़रूरी वित्तीय लेन-देन रुक सकते हैं। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार डेडलाइन के बाद राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।

सरकार ने PAN और Aadhaar को लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि फर्जी या डुप्लिकेट PAN को हटाया जा सके और टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। पहले भी इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 को अंतिम तारीख माना जा रहा है। अगर आप इस समयसीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर आपको लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अगर आपका PAN Inoperative हो जाता है, तो आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही पहले से कटा हुआ टैक्स वापस ले पाएंगे। इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थान ज्यादा TDS काटना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी सैलरी या ब्याज की रकम कम हो सकती है। म्यूचुअल फंड, शेयर, डीमैट अकाउंट, लोन या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

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PAN-Aadhaar Link

PAN और Aadhaar को लिंक करना लगभग सभी टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। इसमें सैलरीड कर्मचारी, बिज़नेस करने वाले लोग, फ्रीलांसर और निवेशक सभी शामिल हैं। हालांकि कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि NRI, कुछ विशेष राज्यों में रहने वाले लोग या वे व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर भारतीय टैक्सपेयर्स को यह लिंकिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।

अगर आपने अब तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो आपको ₹1,000 का पेनल्टी चार्ज देना होगा। यह जुर्माना चुकाए बिना लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। भुगतान करने के बाद ही PAN-Aadhaar लिंक करने का विकल्प सक्रिय होता है। एक बार जुर्माना भरने के बाद पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है, बशर्ते PAN और Aadhaar में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मेल खाती हो।

PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे Income Tax e-Filing पोर्टल के ज़रिये किया जा सकता है। पोर्टल पर जाकर PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करना होता है। अगर पेनल्टी देनी है तो पहले भुगतान करना होगा। इसके बाद Aadhaar से जुड़ा OTP डालकर लिंकिंग पूरी की जाती है। ज़्यादातर मामलों में लिंकिंग तुरंत हो जाती है, हालांकि कभी-कभी वेरिफिकेशन में कुछ दिन भी लग सकते हैं।

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जो लोग मानते हैं कि उन्होंने पहले ही PAN-Aadhaar लिंक कर लिया है, उन्हें भी अपना लिंकिंग स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए। कई बार नाम, जन्मतिथि या स्पेलिंग में हल्का अंतर होने की वजह से लिंकिंग फेल हो जाती है। समय रहते स्टेटस चेक करने से आख़िरी समय की भागदौड़ और अतिरिक्त परेशानी से बचा जा सकता है।

अगर PAN Inoperative हो गया, तो बाद में उसे फिर से एक्टिव कराना समय लेने वाला और झंझट भरा हो सकता है। इससे बिज़नेस, नौकरी और निवेश से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी कर ली जाए।

अंत में यही कहा जा सकता है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN-Aadhaar लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आपका PAN आपकी सैलरी, निवेश, बैंकिंग या बिज़नेस के लिए अहम है, तो इस डेडलाइन को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने से आप 2026 में किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से बच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह न माना जाए। PAN-Aadhaar लिंकिंग से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल देखें या किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।

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